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सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद SBI ने EC को भेजा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा

electoral bonds

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 12 मार्च 2024 (18:59 IST)
SBI sent details of electoral bonds to EC : सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड के बारे में डेटा जमा कर दिया है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्‍ड को लेकर SBI को सख्‍त लहजे में जानकारी देने के लिए आदेश दिए थे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। अदालत के आदेश की सराहना करते  हुए विपक्ष की और से कहा गया था कि देश जल्द ही जान जाएगा कि किसने किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया है।
बता दें कि बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने अदालत के आदेश के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक हलफनामा भी पेश किया, जैसा कि अदालत ने आदेश दिया था, डेटा शुक्रवार शाम 5 बजे तक पोल पैनल द्वारा एकत्रित और जारी किया जाएगा।

एसबीआई को दी थी चेतवानी : इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड के विवरण 12 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया था और एसबीआई को चेतावनी दी थी कि इसके निर्देशों एवं समय सीमा का पालन करने में यदि वो नाकाम रहता है तो ‘जानबूझ कर अवज्ञा' करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

समय देने से किया था इनकार : प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

असंवैधानिक दिया था करार : इसी पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘असंवैधानिक' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

क्‍या कहा था विपक्ष ने : इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सोमवार को पारित शीर्ष अदालत के आदेश की सराहना की और कहा कि देश जल्द ही जान जाएगा कि किसने किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया है।

लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को तत्काल बंद करने तथा इस योजना के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान (एसबीआई) को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का विस्तृत ब्योरा छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।

क्या कहा चुनाव आयोग ने : निर्वाचन आयोग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश के सिलसिले में एसबीआई को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग को 12 मार्च को चुनावी बॉण्ड पर विवरण सौंपा है।’’ Edited by Navin Rangiyal

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