Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए सेफ्टी हैंडल अनिवार्य

बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए सेफ्टी हैंडल अनिवार्य
नई दिल्‍ली , शनिवार, 24 फ़रवरी 2018 (09:28 IST)
नई दिल्‍ली। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवारों के लिए कुछ नियमों को अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में सेंट्रल व्‍हिकल मोटर नियम 123 के सख्‍ती से पालन का निर्देश भी दिया है।
 
कोर्ट के आदेशानुसार, मोटर साइकल पर पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा को लिए सेफ्टी हैंडल लगाना, फुट रेस्ट और पिछले पहिए पर प्रोटेक्टिव कवर अनिवार्य किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने सेंट्रल व्‍हिकल मोटर नियम 123 के सख्‍ती से पालन का आदेश दिया है। उल्‍लेखनीय है कि नियम 123 के तहत सेफ्टी हैंडल, फुट रेस्ट और पिछले पहिए पर प्रोटेक्टिव कवर होना जरूरी है।
 
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो विदेशों से आयातित मोटरसाइकिल असेंबल करती है। साथ ही मोटरसाइकल निर्माताओं को पीछे की सीट पर बैठी सवारी के लिए ग्रिप हैंडल भी लगाना होगा। 

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

कोलारस और मुंगावली में मतदान...