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प्रवासी भारतीयों को एयरपोर्ट पर दिखाने होंगे पुराने नोट

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सोमवार, 2 जनवरी 2017 (20:45 IST)
नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय (एनआरआई) और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय तीन से छह महीने की ‘ग्रेस’ की अवधि में 25000 रुपए तक के पुराने नोट जमा करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को ये नोट दिखाने होंगे और घोषणा पत्र पर मुहर लगवानी होगी।
वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस घोषणा को पुराने नोट जमा कराते समय रिजर्व बैंक की शाखाओं में जमा कराना होगा। पुराने नोटों को जमा कराने की 50 दिन की समय सीमा 30 दिसंबर को समाप्त हो गई है। 
 
वहीं सरकार ने दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय यानी ग्रेस अवधि दी है। ऐसे भारतीय जो विदेश गए हुए हैं, उनके लिए यह समय सीमा 31 मार्च तक है, जबकि एनआरआई अपने पुराने नोट 30 जून, 2017 तक जमा करा सकते हैं।
 
हालांकि यह सुविधा विदेशी विनिमय प्रबंधन (करेंसी का निर्यात और आयात) नियमन, 2015 के दायरे में आएगी। इन नियमनों के तहत ऐसी करेंसी को देश में वापस लाने की प्रति व्यक्ति की सीमा 25000 रुपए है। ऐसे लोग जो नेपाल और भूटान से लौट रहे हैं उन्हें पुराने 500 और 1000 के नोट लाने की इजाजत नहीं होगी।
 
अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च, 2017 से 30 जून, 2017 के दौरान भारत आ रहे निवासी और प्रवासी भारतीयों को एक घोषणा फार्म भरना होगा। वे कुछ निश्चित रिजर्व बैंक शाखाओं में इन नोटों को जमा करा सकेंगे। (भाषा)

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