रोहतक। भारत माता की जय नारा लगाने से इनकार करने वालों के खिलाफ पिछले साल की गई एक टिप्पणी को लेकर हरियाणा की एक अदालत ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट हरीष गोयल ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन अगस्त तय करते हुए रामदेव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया।
मामले में शिकायतकर्ता के वकील ओ पी चुग ने बताया, 'आदेश के अनुसार रामदेव बुधवार को एक बार फिर अदालत में पेश होने में नाकाम रहे। कई समन और जमानती वारंट जारी करने के बावजूद वह पेश नहीं हुए।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अप्रैल में यहां सद्भावना सम्मेलन में रामदेव ने टिप्पणी की थी कि कानून का राज है नहीं तो वह भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने वाले लाखों लोगों का सिर कलम कर चुके होते। (भाषा)