Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 23 अगस्त को अगली सुनवाई

kejriwal in jail

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 14 अगस्त 2024 (12:15 IST)
arvind kejriwal : सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
 
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।
 
इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है। तब तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को 5 अगस्त को बरकरार रखा था और कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
 
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
 
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की मौत की फर्जी पोस्ट वायरल करने वाला गिरफ्तार