Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

रविवार को गिरफ्तार हो जाएंगे मनीष सिसोदिया : केजरीवाल

अब एलजी से आदेश नहीं लेंगे अधिकारी, मुख्‍यमंत्री अरविन्द ने दिए आदेश

CM Arvind Kejriwal on yoga classes
, शुक्रवार, 24 फ़रवरी 2023 (22:02 IST)
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये (भाजपा वाले) अच्छा काम करने वालों को जेल में डालेंगे। सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। 
 
केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस बात की आशंका जताई की मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि रविवार को गिरफ्तार हो जाएंगे सिसोदिया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। 
 
एलजी से आदेश लेना बंद करें : इससे पहले केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों से कहा कि वे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे निर्देश लेना बंद करें और उनके किसी भी ऐसे आदेश की सूचना संबंधित मंत्री को तत्काल दें। दिल्ली सरकार का यह निर्देश उसके और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच टकराव की नई वजह बन सकता है। 
webdunia
एक सरकारी बयान के अनुसार, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने चेतावनी दी है कि उपराज्यपाल से सीधे प्राप्त ऐसा कोई भी आदेश संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वैसे आदेशों के क्रियान्वयन को गंभीरता से लिया जाएगा, जो संविधान एवं देश के शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन है।
 
दिल्ली की आम आदमी पार्टी नीत सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तकरार जारी है। इनमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के सरकार के प्रस्ताव समेत कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। पूर्व में भी कई मौकों पर आप नेताओं ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार को दरकिनार कर अधिकारियों को सीधे आदेश दे रहे हैं।
 
इस बीच, सूत्रों ने दावा किया कि निर्वाचित सरकार को जानकारी दिए बिना उप राज्यपाल विभागों के सचिवों को आदेश दे रहे हैं, जो कार्य संचालन नियमावली की नियम संख्या 49-50 और उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। सूत्र ने दावा किया, निर्देश में कहा गया है कि उपराज्यपाल के ऐसे अवैध प्रत्यक्ष आदेश को लागू करना कार्य संचालन नियमावली की नियम संख्या 57 का उल्लंघन माना जाएगा। (वेबदुनिया/भाषा)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

Money Laundering Case : नवाब मलिक की हालत गंभीर, अदालत करेगी जमानत अर्जी पर सुनवाई