Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

बड़ी खबर, लालू यादव को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

Webdunia
शनिवार, 24 मार्च 2018 (11:27 IST)
रांची। चारा घोटाले के चौथे मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा सुनाई। लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका कोषागार से गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सात साल कैद की सजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी सात साल कैद की सजा सुनाई।
 
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगीं। इस तरह लालू प्रसाद को कुल चौदह साल की सजा हुई । इसके अलावा उनपर साठ लाख रूपये का जुर्माना की किया गया है।
 
न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक दुमका कोषागार से फर्जी तरीके से 3.13 करोड़ रुपए निकालने के मामले में अदालत ने 19 मार्च को लालू प्रसाद समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया था।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। 

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

क्‍या अब लुटियंस दिल्‍ली में रहती हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, बांग्‍लादेश में क्‍यों नहीं थम रहा बवाल?

पहले दोस्त से सुहागरात का वीडियो बनवाया, फिर करने लगा ब्लैकमेल

शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को दिग्विजय सिंह की नसीहत

बाल संत अभिनव अरोड़ा से गुस्‍साए स्वामी रामभद्राचार्य, स्टेज से उतारा-कहा नीचे उतरो

शुक्रवार को फिर मिली 25 से ज्‍यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी

सभी देखें

नवीनतम

चीन के साथ समझौते का क्या निकला नतीजा, उत्तरी सैन्य कमांडर ने दिया यह बयान

Burger King Murder Case में आरोपी लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल सीमा से गिरफ्तार

अहमदाबाद में 48 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, वापस भेजा जाएगा स्वदेश

गुलमर्ग हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात

7 फर्जी ED अफसर कर रहे थे जबरन वसूली, जानिए फिर क्‍या हुआ...

આગળનો લેખ
Show comments