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कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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मंगलवार, 6 मार्च 2018 (12:58 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय से आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को मंगलवार को राहत नहीं मिली। अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ मार्च को होगी।
 
मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर तथा डी वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च तय की है। कार्ति की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में अंतरिम राहत के लिए मंगलवार को न्यायालय में उपस्थित हुए। सिब्बल ने कहा, 'हम जांच एजेंसी के साथ मामले में हर तरह से सहयोग को तैयार हैं और हमने पहले भी ऐसा किया है।'
 
सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पंजीकृत मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस भी जारी किया। कार्ति ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उनके खिलाफ जांच कर रहा है।
 
गौरतलब है कि कार्ति फिलहाल छह मार्च तक सीबीआई की हिरासत में हैं। उन्हें  28 फरवरी को लंदन से चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरते वक्त सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें दिल्ली लाया गया था।
 
कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया में करीब 350 करोड़ रुपए के निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कमीशन लेने के आरोप में फंसे हैं। उस वक्त उनके पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। (वार्ता) 

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