Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

पति से तलाक के बाद महिला ने हर महीने मांगा 6 लाख मेंटेनेस, भयानक तरह से भड़क गई जज, देखें Video

एक अन्‍य मामले में पत्‍नी ने मांगे 4 लाख रुपए

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 22 अगस्त 2024 (12:29 IST)
क्‍या कहा जज ने : जज ने कहा, "क्या कोई इतना खर्च करता है? वो भी एक अकेली महिला जिस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वह खर्च करना चाहती है, तो उसे कमाने दो। आपके पास परिवार की कोई और जिम्मेदारी नहीं है। आपको बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यह सब अपने लिए चाहती हैं। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए"

न्यायाधीश ने वकील से भी कहा कि वह उचित राशि लेकर आएं अन्यथा उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भरण-पोषण या स्थायी गुजारा भत्ता दंडात्मक नहीं होना चाहिए और यह पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के विचार पर आधारित होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पति के शुद्ध मासिक वेतन का 25% पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता भुगतान के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में निर्धारित किया है। हालांकि, एकमुश्त निपटान (Lump-sum settlement) का कोई मानक नहीं है। हालांकि, यह राशि आमतौर पर पति की कुल संपत्ति के 1/5वें से 1/3वें हिस्से के बीच होती है।
Edited by Navin Rangiyal

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

50 बिलियन डॉलर लागत, 9 हजार कमरे, ये है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब

भाजपा का आरोप, प्रियंका गांधी ने नहीं दिया संपत्ति का पूरा विवरण

चाचा के खिलाफ लड़ना चुनौती, लेकिन मैं चिंतित नहीं : युगेंद्र पवार

कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री, ED ने मारे 13 जगह छापे

AAP का BJP पर बड़ा आरोप, रच रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश

सभी देखें

नवीनतम

ट्रंप को सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, कमला हैरिस पर किया बड़ा हमला

पीएम मोदी ने की डिजिटल अरेस्ट की चर्चा, बताया कैसे करें सुरक्षा?

live : बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़, संजय राउत ने रेलमंत्री पर उठाए सवाल

दिवाली से पहले बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़, भगदड़ में 9 घायल

दिवाली से पहले 400 पार पहुंचा AQI, दिल्ली में प्रदूषण की स्‍थिति गंभीर

આગળનો લેખ
Show comments