Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

जस्टिस संजीव खन्ना अगले प्रधान न्यायाधीश, CJI चंद्रचूड़ ने की सिफारिश

जस्टिस संजीव खन्ना अगले प्रधान न्यायाधीश, CJI चंद्रचूड़ ने की सिफारिश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024 (11:41 IST)
Justice Sanjiv Khanna : भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) ने केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) के नाम की सिफारिश कर अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बुधवार को न्यायमूर्ति खन्ना को अपनी सिफारिश का पत्र सौंपा था।
खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे : न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। 18 जनवरी, 2019 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। अगर न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं तो उनका कार्यकाल 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा और वे 13 मई, 2025 को पदमुक्त होंगे।
 
न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया तथा 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 14 मई 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के 'कैम्पस लॉ सेंटर' (सीएलसी) से कानून की पढ़ाई की।ALSO READ: IIT सीट गंवाने वाले दलित युवक को Supreme Court ने दिया मदद का आश्वासन
 
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति खन्ना के कुछ उल्लेखनीय निर्णयों में चुनावों में ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखना शामिल है जिसमें कहा गया है कि ये उपकरण सुरक्षित हैं और इनसे मतदान केंद्रों पर कब्जा कर फर्जी मतदान करने की आशंका समाप्त हो जाती है।
 
वे 5 न्यायाधीशों की उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने राजनीतिक दलों को वित्त पोषण देने वाली चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। न्यायमूर्ति खन्ना 5 न्यायाधीशों की उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार