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IRDA ने लगाया चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्यों

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बुधवार, 10 मार्च 2021 (18:31 IST)
नई दिल्ली। बीमा नियामक इरडा ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने 1 से 4 मई 2018 के दौरान कंपनी के कामकाज का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि प्राधिकरण के एमआईएसपी को लेकर जारी अगस्त 2017 में जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया गया।
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इरडा ने अपने आदेश में कहा कि इस संदर्भ में चोला एमएस को अक्टूबर 2020 में कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके बाद कंपनी के पक्ष को सुना गया। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनी ने एमआईएसपी या अन्य संबंधित कंपनी को सीधे या परोक्ष रूप से किए जाने वाले भुगतान के संदर्भ में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।आदेश के अनुसार बीमा कंपनी ने विज्ञापन और पेशेवर शुल्क के रूप में एमआईएसपी, वाहन डीलर और मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान किया।
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इरडा ने कहा कि जांच में पाया गया कि बीमा कंपनी ने अपने विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिए टीवीएस, एएम मोटर्स, इंडस, ईआरएएम और निप्पन को 2 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान पैसे दिए। यह एमआईएसपी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। नियामक ने आदेश में कहा कि नियमों का उल्लंघन 2 साल से अधिक समय तक किया गया इसीलिए प्राधिकरण ने बीमा कानून, 1938 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
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हालांकि इरडा ने कहा कि यह दिशा-निर्देश नवंबर 2017 में आया, अत: इससे पहले इन इकाइयों को किए गए भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं है। एमआईएपी दिशा-निर्देश के तहत प्राधिकरण ने एमआईएसपी के लिए अधिक वितरण शुल्क का निर्धारण किया है। इसमें साफतौर पर कहा गया है कि न तो बीमा कंपनी एमआईएसपी को सीधे या परोक्ष रूप से विज्ञापन खर्च समेत अन्य भुगतान करेगी और न ही एमआईएसपी बीमा कंपनी से इस प्रकार की कोई राशि लेगा। इरडा ने आदेश प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के अंदर शेयरधारकों के खाते से जुर्माना राशि देने को कहा है। (भाषा)

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