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Hit And Run Law: हिट एंड रन कानून का विरोध, ट्रक ड्राइवरों ने थामे वाहनों के चक्के, मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम

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सोमवार, 1 जनवरी 2024 (12:38 IST)
केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नया कानून बनाया है। इसमें दुर्घटना होने के बाद फरार होने पर चालक को 10 साल की सजा सहित 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में चालक इस कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ देशभर के ट्रक ड्रायवर स्टेयरिंग छोड़कर सड़क पर उतर गए हैं। इसके चलते-चलते कई स्थानों पर जाम लग गया है। इसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 

इसके तहत औद्योगिक नगरी पीथमपुर के पास मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीथमपुर और इसके आसपास के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। कई वाहनों के फंस गए हैं।

एमपी के इन जिलों में हड़ताल जारी : खंडवा- यहां नए कानून के विरोध में ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। खंडवा के धर्मकांटा क्षेत्र में कर रहे ड्राइवरों ने चक्काजाम कर दिया है। इस हड़ताल में बस, ऑटो और लोडिंग वाहन चालक भी शामिल हैं। इसके अलावा खंडवा के पुनासा में संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अफसरों को खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है।

भोपाल- राजधानी भोपाल में भी ट्रक हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। करोंद मंडी रोड पर ड्राइवरों ने चक्काजाम कर दिया है।

उज्जैन- साल के पहले दिन उज्जैन में भी ट्रक चालकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। शहर में ट्रक और बस के पहिए थम गए हैं।

देवास- देवास में भी ड्राइवरों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। यहां बायपास चौराहे पर ड्राइवरों ने जाम लगा दिया है। इससे इंदौर-देवास मार्ग जाम हो गया है।

नरसिंहपुर- नरसिंहपुर जिले में इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते जिले में डीजल-पेट्रोल की किल्लत हो गई है।

कई राज्यों में हड़ताल, एमपी में भी असर : देश के कई राज्यों में इस नए (Hit And Run Law) कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसका बड़ा असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में मांगलिया डिपो पर हड़ताल पर बैठे टैंकर चालक और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। इसके अलावा सेंधवा बॉर्डर भी कई ट्रकों को खड़े करने से लम्बा जाम लगा रहा।

इंदौर में नहीं चली सिटी बसें : केन्द्र सरकार के कानून के खिलाफ इंदौर में एआईसीटीएसएल की सिटी बसें नहीं चलीं। इन बसों के ड्रायवर भी हड़ताल पर रहे। एक सिटी बस चालक ने बताया कि यदि किसी ड्रायवर की लाखों  रुपए का जुर्माना भरने की औकात होती तो वह ड्रायवरी ही क्यों करता? बस चालक ने कहा कि इस तरह के कानून को जितनी जल्दी हो वापस लिया जाना चाहिए।

नए कानून में क्या बदलाव हुआ?
आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है। खबर के मुताबिक अगर हड़ताल अगर दो दिन और चली तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे।

कल बैठक में होगा फैसला : मंगलवार यानी 2 जनवरी को आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में हड़ताल को लेकर फैसला किया जा सकता है। साथ ही बैठक में ये भी चर्चा होगी कि, नए कानून (Hit And Run Law) पर सरकार से किस तरह विरोध दर्ज कराया जाए। अगर हड़ताल जारी रहती है तो देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो सकती है।
Edited by Navin Rangiyal

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