नई दिल्ली। वर्ष 2018 में एक हिन्दू देवता के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में 'ऑल्ट न्यूज' के सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को सुनवाई कर सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश के खिलाफ सोमवार को दायर जुबैर की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। मजिस्ट्रेटी अदालत ने 2 जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मजिस्ट्रेटी अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है। अदालत ने जुबैर को 5 दिन हिरासत में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।(भाषा)