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डिजिटल मीडिया, OTT, सोशल मीडिया के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए खास बातें...

डिजिटल मीडिया, OTT, सोशल मीडिया के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए खास बातें...
, गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021 (14:13 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता में डिजिटल मीडिया, OTT, सोशल मीडिया के बारे में नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइंस की खास बातें...


02:39 PM, 25th Feb
-सोशल मीडिया को इस बात का प्रबंध करना होगा कि यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए।
-हर सोशल मीडिया कंपनी को इस बात का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कि उनके पास प्रतिमाह कितनी शिकायतें आईं और कितनों का निवारण किया गया।
-सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए।
 

02:35 PM, 25th Feb
-डिजिटल न्यूज मीडिया को भी डिटेल्स देना होगी।
-हम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, जानकारी चाहते हैं।

02:27 PM, 25th Feb
-जिसकी पोस्ट हटाएंगे, उसकी बात भी सूननी होगी।
-चीफ कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करना होगी।
-यह अधिकारी 24 घंटे के भीतर दर्ज करेगा और 15 दिनों में निस्तारण करेगा।

02:25 PM, 25th Feb
-जावड़ेकर ने कहा कि OTT के लिए नियम की मांग हो रही थी।
-OTT के लिए कोई नियम नहीं था।
-3 माह में नियम लागू करेंगे।
-OTT, डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था।
-शिकायत निवारण, सेल्फ रेगुलेशन जरूरी।

02:18 PM, 25th Feb
-जिसने पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसकी पहचान बतानी होगी।
-महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी।
-हर महीने रिपोर्ट भेजनी होगी।  
-3 स्तर पर निगरानी होगी।

02:15 PM, 25th Feb
-सोशल मीडि‍या इज वेलकम टू डू बि‍जनेस इन इंडि‍या
-केंद्र सरकार ने सोशल मीडि‍या और ओटीटी के लिए नई गाइडलाइन जारी की। 
-सरकार असहमति‍ का स्‍वागत करती है, लेकिन इसका गलत इस्‍तेमाल नहीं होने दे सकते हैं। 
-हिंसा के लिए भी सोशल मीडि‍या का इस्‍तेमाल हो रहा है, सोशल मीडि‍या पर आपत्‍त‍िजनक सामग्री के इस्‍तेमाल को मंजूरी नहीं।

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