Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

वित्तमंत्री का दिवाली गिफ्ट, जीएसटी के संबंध में किए 10 बड़े बदलाव

वित्तमंत्री का दिवाली गिफ्ट, जीएसटी के संबंध में किए 10 बड़े बदलाव
, शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2017 (21:56 IST)
नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार की देर शाम जीएसटी के संबंध में कई बड़े ऐलान किए, दिवाली गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। मध्यम किस्म के व्यापारियों को इस ऐलान से काफी फायदा मिलने वाला है। पिछले कई महीनों से जीएसटी को लेकर व्यापारियों में जो आक्रोश था, वो संभवत: इन बदलाव से कुछ कम होगा। क्या है यह 10 बड़े बदलाव, इन्हें आप भी जानिए... 
 
1. वित्तमंत्री ने सर्राफा कारोबारियों को सबसे बड़ी राहत देते हुए उन्हें मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट से बाहर कर दिया है। नए बदलाव के बाद सर्राफा कारोबारियों को अब 2 लाख रुपए तक की ज्वैलरी की खरीदारी पर पैन देना अनिवार्यनहीं होगा। इससे पहले जीएसटी में उन्हें 50 हजार रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर पैन नंबर देना अनिवार्य था।
 
 
2. जेटली के अनुसार व्यापारियों को अब हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा। यही नहीं, डेढ़ करोड़ रुपए के टर्नओवर पर हर 3 महीने में रिटर्न भरना होगा। कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है।
 
3. जेटली ने कहा कि निर्यातकों को 6 महीने के लिए राहत दी गई है। 6 महीने बाद हर एक निर्यातक को ई-वॉलेट मिलेगा। ई-वॉलेट 1 अप्रैल 2018 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। 
 
 
4. वित्तमंत्री ने कहा कि रेस्त्रां के टैक्स सिस्टम में बदलाव किया गया है। एक करोड़ से ज्यादा टर्नओवर और एसी चार्ज वाले रेस्टोरेंट जो 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आते हैं, उनके मालिकों को अब 5 प्रतिशत टैक्स देना रहेगा।
 
5. अरुण जेटली ने कहा कि निर्यातकों को 10 अक्टूबर से टैक्स रिफंड किया जाएगा। निर्यात पर 0.1 प्रतिशत का जीएसटी लागू है।
 
6. आम, खाखरा और आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी की दर जो 12 फीसदी थी, अब उसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ स्टेशनरी के कई सामान पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। हाथ से बने धागों पर जीएसटी को 18 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
 
7. वित्तमंत्री ने प्लेन चपाती पर जीएसटी की दर घटाई है। यह पहले 12 प्रतिशत थी, जिसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है। आईसीडीएस किड्स फूड पैकेट पर जीएसटी 18 से 5 प्रतिशत की गई है।
 
8. बिना ब्रैंड के नमकीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी की दर लागू होगी। यही दर अनब्रैंडेड आयुर्वेदिक दवाओं पर भी लागू रहेगी।
 
9. जेटली ने कहा कि डीजल इंजन के पार्ट्स पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगी। इसके अलावा दरी (कारपेट) पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। 
 
10. वित्तमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की परेशानियों को समझते हुए सरकार ने फैसला किया है कि  अब एक ही फॉर्म से जीएसटी फाइल किया जा सकेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को भी मार्च 2018 तक के स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

शशिकला पांच दिनों तक लेंगी खुली हवा में सांस...