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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया यह बड़ा तोहफा

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शुक्रवार, 10 नवंबर 2017 (08:57 IST)
नई दिल्ली। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस नियमों में बदलाव किया है। अब वह एक करोड़ रुपए तक की कीमत वाले घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक का एडवांस ले सकेंगे। इससे पहले यह सीमा तीस लाख रुपए तक के मकान के लिए 7.50 लाख रुपए थी।
 
मंत्रालय ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए आवास हेतु भवन निर्माण के लिए एडवांस राशि जारी करने के नियमों (एचबीए) में बदलाव कर यह सुविधा शुरू की है। मौजूदा व्यवस्था में भवन निर्माण या खरीद के लिए मकान की अधिकतम कीमत 30 लाख रुपए थी और इसके लिए 7.50 लाख रुपए तक का ही एडवांस मिलता था।
 
मंत्रालय की ओर से नियमों में संशोधन की जारी जानकारी के मुताबिक इससे लगभग 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। नए नियमों के मुताबिक पति और पत्नी, दोनों के केन्द्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों को एक साथ या अलग अलग एडवांस लेने की छूट दी गई है।
 
इससे पहले सिर्फ पति या पत्नी को ही एडवांस राशि लेने का विकल्प दिया गया था। हालांकि केन्द्रीय कर्मचारी को उसके जीवनकाल में एक ही बार एडवांस राशि लेने का नियम अब भी बरकरार है।
 
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आवास की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने एचबीए नियमों को आसान बनाने की पहल की है। इससे भवन निर्माण क्षेत्र में छायी मंदी से भी उबरने में मदद मिलेगी। (भाषा) 
 

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