Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

‘पद्मावती’ मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

Webdunia
सोमवार, 20 नवंबर 2017 (22:11 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी बॉलीवुड फिल्म ‘पद्मावती’ की रिलीज के मामले में हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया।
 
मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान फिल्म की रिलीज के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
 
न्यायालय ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक इस फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया है, लिहाजा इस वजह से वह सीबीएफसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने सवाल किया कि क्या अदालत किसी वैधानिक संस्था को काम करने से रोक सकती है? 
 
शर्मा ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली पर फिल्म में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यायालय से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने तथा आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

क्‍या अब लुटियंस दिल्‍ली में रहती हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, बांग्‍लादेश में क्‍यों नहीं थम रहा बवाल?

पहले दोस्त से सुहागरात का वीडियो बनवाया, फिर करने लगा ब्लैकमेल

शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को दिग्विजय सिंह की नसीहत

बाल संत अभिनव अरोड़ा से गुस्‍साए स्वामी रामभद्राचार्य, स्टेज से उतारा-कहा नीचे उतरो

शुक्रवार को फिर मिली 25 से ज्‍यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी

सभी देखें

नवीनतम

वैश्विक अर्थव्यवस्था की सॉफ्ट लैंडिंग की बढ़ रही है संभावना, क्या बोलीं वित्तमंत्री सीतारमण

मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी, DA के मामले में केंद्र से 7% पीछे

Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी, जानें आपके शहर में क्या हैं ताजा भाव

महाराष्‍ट्र में क्या खत्म होगी ठाकरे परिवार की दरार, मनसे नेता ने दिया बड़ा बयान

Weather Updates: दाना तूफान के प्रभाव से बंगाल और उत्तरी ओडिशा में भारी बारिश के आसार, IMD ने किया अलर्ट

આગળનો લેખ
Show comments