नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल से संबंधित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईवीएम की बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल संबंधी जनहित याचिका 'सुनवाई के योग्य नहीं' बताकर खारिज कर दी। गैरसरकारी संगठन 'न्याय भूमि' ने याचिका दायर करके चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह मतपत्रों के जरिए मतदान कराने का निर्देश देने की अपील की थी।
शीर्ष न्यायालय ने 'न्याय भूमि' की इन दलीलों से सहमति नहीं जताई कि ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि हर प्रणाली और मशीन का उपयोग तथा दुरुपयोग दोनों हो सकता है। आशंकाएं सभी जगह होंगी। (वार्ता)