नई दिल्ली। सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी सिस्टम में करदाताओं के अधिकृत हस्ताक्षरी के ई-मेल एवं मोबाइल में बदलाव की अनुमति दे दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार संबंधित कर अधिकारी को इस अधिकार दिया गया है कि वे जीएसटी करदाताओं के अधिकृत हस्ताक्षरी के ई-मेल और मोबाइल नंबर में बदलाव कर सकते हैं। जीएसटी सिस्टम पर ये बदलाव करने की व्यवस्था कर दी गई है।
करदाताओं ने शिकायत की थी कि पंजीकरण के लिए तीसरे पक्ष को उनकी ओर से आवेदन करने का अधिकार दिया गया था जिसमें तीसरे पक्ष ने अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर का उपयोग किया था। लेकिन अब संबंधित तीसरा पक्ष इस संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है जिससे करदाताओं को दिक्कत हो रही है।
इसके मद्देनजर करदाताओं को संबंधित अधिकारी के पास ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी गई है। (वार्ता)