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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया Twitter को झटका, सरकार चाहे तो कर सकती है कार्रवाई

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गुरुवार, 8 जुलाई 2021 (17:21 IST)
नई दिल्ली, ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका मिला है। ट्विटर को कोर्ट ने किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है। ट्विटर से हाई कोर्ट से परमानेंट ग्रीवंस अफसर की नियुक्ति के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था। साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ट्वि‍टर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है, इसीलिए सरकार चाहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है।

उल्‍लेखनीय है कि ट्वि‍टर ने हाई कोर्ट में दावा किया कि उसने अंतरिम अधिकारी (RGO) की नियुक्ति कर दी है, पर स्थाई के लिए कुछ समय चाहिए। उसने कहा कि वह नियमों का पूरी तरह पालन करेगा।

इससे पहले ट्विटर से हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर परमानेंट ग्रीवंस अफसर की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा था और कहा था कि वो अपना स्थायी दफ़्तर भी यहां बताएंगे। लेकिन, हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय देने से मना कर दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर वो चाहे तो ट्विटर के हलफनामे पर अगले 3-4 दिनों में जवाब दायर कर सकते हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

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