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PAN को AADHAR से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

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सोमवार, 30 दिसंबर 2019 (23:53 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थाई खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी।
 
सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप धारा 2 के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है।
 
यह आठवीं बार है, जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
 
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

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