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Coronavirus की दवा लॉन्च करने पर बाबा रामदेव के खिलाफ केस, 30 जून को सुनवाई

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बुधवार, 24 जून 2020 (19:12 IST)
मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में योगगुरु बाबा रामदेव एवं पतंजलि संस्था के अध्यक्ष बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया गया है कि कोरोना वायरस की दवा ईजाद करने का झूठा दावा कर उन्होंने लाखों लोगों की जान को खतरे में डाला है।
 
मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना अंतर्गत भीखनपुर गांव निवासी शी तमन्ना हाशमी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण के खिलाफ भादवि की धारा 420, 120 बी, 270, 504 एवं 34 के तहत मामला दर्ज करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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हाशमी ने अपनी शिकायत में कहा है कि दोनों ने कोविड 19 संक्रमण को ठीक करने के लिए एक दवा तैयार करने का दावा किया है, जो लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने के अलावा और कुछ नहीं है। 
 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आयुष मंत्रालय ने दोनों के दावे पर प्रश्न उठाते हुए पतंजलि को कोविड-19 उपचार की दवा के बारे में अपने दावों को प्रचारित करने पर रोक लगाने को कहा है।

हाशमी ने आरोप लगाया है कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आयुर्वेदिक दवा के बारे में आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। अदालत ने हाशमी की शिकायत पर सुनवाई की तारीख 30 जून की तारीख मुकर्रर की है।

जयपुर में भी शिकायत दर्ज : कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज की दवा के दावे को लेकर पंतजलि आयुर्वेद हरिद्वार व निम्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के खिलाफ जयपुर के एक थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाया है।
 
गांधीनगर थाने के थाना प्रभारी अनिल जसोरिया नेबताया कि शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता संजीव गुप्ता ने योग गुरू बाबा रामदेव की कंपनी पंतजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की दवा पेश करने के दावे को जनता को गुमराह करने वाला और उनके साथ धोखा करने वाला बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई है।

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