नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल और सीबीआई से सोमवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों की एक याचिका पर जवाब मांगा है।
याचिका में उस आदेश को चुनौती देने की मांग की गई है जिसके तहत जेल नियमों का उल्लंघन कर मिशेल को अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करने की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने जेल अधिकारियों की याचिका पर मिशेल और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि निचली अदालत ने संचार का अवैध और अनुचित विशेषाधिकार देते हुए किसी तथ्य और परिस्थिति पर विचार नहीं किया।
सुनवाई अदालत ने जनवरी में मिशेल को अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों को अंतररष्ट्रीय फोन कॉल करने की इजाजत दे दी और उसे एक हफ्ते में 15 मिनट के लिए फोन करने की इजाजत है। तिहाड़ जेल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अवी सिंह ने कहा कि जेल नियमावली सिर्फ प्रति सप्ताह 10 मिनट तक फोन करने की अनुमति देता है।
उन्होंने कहा कि 27 जनवरी 2017 के जेल अधिकारियों के परिपत्र के मुताबिक एक विदेशी नागरिक को सिर्फ अपने मूल देश में बात करने की ही अनुमति है। मिशेल मूल रूप से ब्रिटेन का रहने वाला है और जेल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वह अधिकतर इटली में अपने कानूनी प्रतिनिधियों से संपर्क करता है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल को तय की है और कहा कि अगर मिशेल को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता तो उन्हें अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश किया जाए। (भाषा)