Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

बड़ी खबर! नकद लेन-देन की सीमा बैंक, डाकघर से निकासी पर लागू नहीं

Webdunia
गुरुवार, 6 अप्रैल 2017 (09:27 IST)
नई दिल्ली। सीबीडीटी ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर दो लाख रुपए की नकद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी।
 
आयकर कानून में नई शामिल धारा 269 एसटी के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों तथा डाकघरों से निकासी पर लागू नहीं होगा।
 
बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेन-देन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों तथा डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था। इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिये दो लाख रुपए कर दिया गया।
 
वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अधिक के लेन-देन में राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। (भाषा)
 

जरूर पढ़ें

50 बिलियन डॉलर लागत, 9 हजार कमरे, ये है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब

भाजपा का आरोप, प्रियंका गांधी ने नहीं दिया संपत्ति का पूरा विवरण

चाचा के खिलाफ लड़ना चुनौती, लेकिन मैं चिंतित नहीं : युगेंद्र पवार

कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री, ED ने मारे 13 जगह छापे

AAP का BJP पर बड़ा आरोप, रच रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश

सभी देखें

नवीनतम

अमित शाह ने बताया, बंगाल में कैसे स्थापित होगी शांति?

बांद्रा में भगदड़ पर भड़के संजय राउत, रेल मंत्री को बताया हादसे का जिम्मेदार

बरेली में 4 वर्ष की बच्‍ची की हत्या, ताई और तांत्रिक गिरफ्तार

श्रीश्री रविशंकर को फीजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

ट्रंप को सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, कमला हैरिस पर किया बड़ा हमला

આગળનો લેખ
Show comments