Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

एटीएम से पैसे निकालने पर अब नहीं लगेगा टैक्स

एटीएम से पैसे निकालने पर अब नहीं लगेगा टैक्स
, सोमवार, 4 जून 2018 (15:58 IST)
बैंक एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए राहत की खबर है। अब एटीएम से नकदी निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम विड्रॉल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा चेकबुक जैसी फ्री सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया है।


हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा। राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में 'बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)' जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।

विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेनदेन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था।

पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है।

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

शोपियां में ग्रेनेड हमले में दो जवान, आठ नागरिक घायल