Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

दिल्ली में टैक्सी बाइक सर्विस पर रोक, कैब एग्रीगेटर कंपनियों को झटका

Webdunia
सोमवार, 12 जून 2023 (16:08 IST)
Ban on bike taxis in delhi: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सोमवार को दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी है। इससे कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने के बाद दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सियां नहीं चलेंगी। 
 
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा कि 2019 से कई राज्यों में टैक्सी सर्विस के लिए बाइक का ‍इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया वाहन का इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। 
 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो और उबर को दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों के संचालन पर अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक राष्ट्रीय राजधानी में संचालन की अनुमति दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल, फरवरी 2023 में दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत बैन करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। (वेबदुनिया/एजेंसी) 

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

क्‍या अब लुटियंस दिल्‍ली में रहती हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, बांग्‍लादेश में क्‍यों नहीं थम रहा बवाल?

पहले दोस्त से सुहागरात का वीडियो बनवाया, फिर करने लगा ब्लैकमेल

शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को दिग्विजय सिंह की नसीहत

बाल संत अभिनव अरोड़ा से गुस्‍साए स्वामी रामभद्राचार्य, स्टेज से उतारा-कहा नीचे उतरो

शुक्रवार को फिर मिली 25 से ज्‍यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी

सभी देखें

नवीनतम

चीन के साथ समझौते का क्या निकला नतीजा, उत्तरी सैन्य कमांडर ने दिया यह बयान

Burger King Murder Case में आरोपी लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल सीमा से गिरफ्तार

अहमदाबाद में 48 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, वापस भेजा जाएगा स्वदेश

गुलमर्ग हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात

7 फर्जी ED अफसर कर रहे थे जबरन वसूली, जानिए फिर क्‍या हुआ...

આગળનો લેખ
Show comments