Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

अयोध्या में मूर्तियां मिलना एक योजनाबद्ध आक्रमण

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार ने रखी अपनी दलील

Webdunia
मंगलवार, 3 सितम्बर 2019 (16:44 IST)
नई दिल्ली। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को 18वें दिन की हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि मस्जिद के भीतर 1949 में मूर्तियों का प्रकट होना कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि वह एक योजनाबद्ध आक्रमण था। इससे पहले हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें रखते हुए स्थल पर अपना दावा जताया था।
 
सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की संविधान पीठ के समक्ष अपनी दलील दी कि विवादित जमीन के ढांचे के मेहराब के अंदर के शिलालेख पर 'अल्लाह' शब्द मिला है। वह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि विवादित जगह पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद थी।

ALSO READ: अयोध्या सुनवाई के 16 दिन, हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में यह खास दलीलें
दैवीय चमत्कार नहीं : उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित करना छल से हमला करना है। उन्‍होंने कहा कि मस्जिद के भीतर 1949 में मूर्तियों का प्रकट होना कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि वह एक नियोजित हमला था। धवन ने कहा कि अयोध्या विवाद पर विराम लगना चाहिए। अब राम के नाम पर फिर कोई रथयात्रा नहीं निकलनी चाहिए।
 
धवन ने कहा कि देश के आजाद होने की तारीख और संविधान की स्थापना के बाद किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। महज स्वयंभू होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अमुक स्थान किसी का है।
 
उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से 1934 में अवैध कब्जा किया। वक्फ निरीक्षक की ओर से इस पर रिपोर्ट भी उस दौरान दी गई।
 
होती थी जुमे की नमाज : उन्होंने कहा कि मस्जिद का द्वार बंद रहता था और चाबी मुसलमानों के पास रहती थी। शुक्रवार को 2-3 घंटे के लिए खोला जाता था और साफ-सफाई के बाद जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी। सभी दस्तावेज और गवाहों के बयान से साबित है कि मुस्लिम, मस्जिद के अंदर के हिस्से में नमाज पढ़ते थे।
 
उन्होंने कहा कि हमसे कहा जाता रहा कि आपको वैकल्पिक जगह दी जाएगी। प्रस्ताव देने वाले जानते थे कि हमारा दावा मजबूत है। ढांचे के पास पक्का पथ परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा पूजा का एक तरीका है, लेकिन क्या परिक्रमा से जमीन पर उनका अधिकार हो जाएगा?
 
उन्होंने दलील दी कि दावा किया जा रहा है कि वहीं पर भगवान राम के जन्मस्थान की जगह है, उसके बाद कहते हैं कि वहां पर भव्य मंदिर था और उनको पूरा स्थान चाहिए। अगर उनके स्‍वयंभू की दलील को माना जाता है तो उनको पूरी ज़मीन मिल जाएगी, मुस्लिमों  को कुछ भी नही मिलेगा, जबकि मुस्लिम भी उस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

Jammu and Kashmir : गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हमला, 6 जवान घायल

महाराष्ट्र चुनाव : NCP शरद की पहली लिस्ट जारी, अजित पवार के खिलाफ बारामती से भतीजे को टिकट

कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के सामने संसद में भड़के सांसद, बोले- खालिस्तानी आतंकियों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते...

Karhal by election: मुलायम परिवार के 2 सदस्यों के बीच जोर आजमाइश, BJP ने भी घोषित किए प्रत्याशी

कबाड़ से केंद्र सरकार बनी मालामाल, 12 लाख फाइलों को बेच कमाए 100 करोड़ रुपए

આગળનો લેખ
Show comments