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पैगंबर मामले में अलकायदा की इंट्री, दिल्ली-मुंबई-यूपी और गुजरात में दी हमले की धमकी

पैगंबर मामले में अलकायदा की इंट्री, दिल्ली-मुंबई-यूपी और गुजरात में दी हमले की धमकी
, मंगलवार, 7 जून 2022 (21:47 IST)
नई दिल्ली/ मुंबई। भाजपा नेता नूपुर शर्मा के बयान के मामले में अलकायदा की भी इंट्री हो गई है। आतंकी संगठन अल कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले करने की धमकी दी है। संगठन ने चिट्‌ठी जारी की है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है।
 
अलकायदा ने आधिकारिक मीडिया चैनल के जरिए धमकी दी कि वह गुजरात, उत्तरप्रदेा, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमने करने के लिए तैयार है। भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया था।

नुपूर वाले मामले को लेकर पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने विरोध जताया और इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया है।
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महाराष्ट्र पुलिस ने किया तलब  : महाराष्ट्र पुलिस ने भाजपा की निलंबित पदाधिकारी नुपूर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 22 जून को पेश होने को कहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
 
अधिकारी ने बताया कि तदनुसार, मुंब्रा पुलिस ने शर्मा को 22 जून को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शर्मा को ईमेल के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के जरिए समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की विस्तृत जानकारी दी गई है।
 
एक अधिकारी के अनुसार इस बीच, मुंबई पुलिस ने संबंधित चैनल से वह वीडियो क्लिप सौंपने को कहा है जिसमें शर्मा कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुंबई पुलिस ने शर्मा को अभी तलब नहीं किया है लेकिन खबर चैनल को उनके बयान का वीडियो सौंपने को कहा है।
 
एक दिन पहले मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने कहा था कि शर्मा को प्राथमिकी के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस ने एक खबर चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर के बारे में कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने को लेकर 28 मई को पाइधोनी थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
 
पुलिस ने बताया था कि शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करके आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (दो) (सार्वजनिक उपद्रव को भड़काने वाले बयान) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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