Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

विमान अपहरणकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह का आरोप हटा

विमान अपहरणकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह का आरोप हटा
, शनिवार, 3 फ़रवरी 2018 (00:03 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने विमान अपहरण के 36 वर्ष पुराने एक मामले में दो अपहरणकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप हटा दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने सतनाम सिंह पोंटा और तेजिन्दर पाल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (देशद्रोह) को हटाकर 121 और 121(ए) के तहत आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।


गौरतलब है कि 29 सितम्बर 1981 को नई दिल्ली से श्रीनगर जा रहे विमान को बलपूर्वक पाकिस्तान ले जाया गया था। इस मामले में दल खालसा से जुड़े सतनाम सिंह, तेजिन्दर पाल सिंह, गजिन्दर सिंह, जसबीर सिंह और करण सिंह को पाकिस्तान की अदालत में सजा सुनाई गई थी और ये सभी 14 वर्ष तक वहां की जेल में बंद रहे।

रिहा होने के बाद सतनाम और तेजिन्दर के पंजाब लौटने पर दोनों के खिलाफ इस पुराने मामले में ताजा आरोप तय किया गया था। दोनों आरोपी इन दिनों जमानत पर हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही वकील मनीषा भंडारी ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल मुकदमेबाजी में अपने जीवन के 36 साल गुजार चुके हैं और पाकिस्तान की अदालत में पहले ही उम्रकैद (14 साल) के बराबर की सजा काट चुके हैं।

इस बीच दल खालसा के प्रवक्ता कंवरपाल सिंह ने ताजा घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके वकील धारा 121 और 121ए के तहत आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया को शीघ्र ही दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। (वार्ता)

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

विराट ने बतौर कप्तान गांगुली की बराबरी की