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अगस्तावेस्टलैंड घोटाला : क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज

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शनिवार, 7 सितम्बर 2019 (16:33 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दीं। दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस साल 5 जनवरी को मिशेल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर मामलों में मिशेल की अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दीं कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

इस साल 5 जनवरी को मिशेल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज अन्य मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में है। मिशेल मामले के 3 बिचौलियों में से एक है जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही हैं। अन्य 2 बिचौलिए गुइदो हशके और कार्लो गेरोसा हैं।

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