AAP MLA Amanatullah Khan sent to 4 day ED custody : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार रात आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान को धन शोधन के एक मामले में चार दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। इससे पहले अदालत ने ईडी की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने खान को उनके घर से गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल की अदालत में पेश किया और उन्हें 10 दिन के लिए हिरासत में देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि मामले में अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ उनका आमना-सामना कराना जरूरी है।
न्यायाधीश ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा, चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाता है, छह सितंबर को उन्हें पेश किया जाए। इससे पहले अदालत ने ईडी की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय विधायक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूर्वाह्न 11 बजकर करीब 20 मिनट पर उनके आवास से हिरासत में लिया गया।
ईडी सुबह छह बजे के बाद ही उनके आवास पर तलाशी के लिए पहुंची थी। खान के खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। एक प्राथमिकी दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दर्ज की है जबकि दूसरी प्राथमिकी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है।
ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने कहा कि खान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। संघीय एजेंसी ने अदालत को बताया, अपराध से हुई आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया और धन शोधन किया गया।
नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है। एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई। एजेंसी ने खान पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए और वह उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद केवल एक बार पेश हुए। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour