Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

Delhi High Court ने की केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं

Delhi High Court ने की केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 3 मई 2024 (18:24 IST)
Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह विचारणीय नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इस अदालत की राय है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

 
कथित व्यक्ति न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं और वह मौजूदा याचिका में विषय नहीं हैं। याचिका स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम बताने में विफल रही है, हालांकि उनकी राजनीतिक स्थिति/पद के संदर्भ के कारण इसमें पहचान स्पष्ट है। यह आदेश 1 मई को जारी किया गया था लेकिन विस्तृत फैसला शुक्रवार को उपलब्ध हुआ।

 
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं : उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई आधार नहीं है और यह प्रचार पाने की मंशा से दायर की गई लगती है। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विधि छात्र अमरजीत गुप्ता को गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में राहत की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने यह भी कहा कि केजरीवाल के पास अदालत का रुख करने और उचित कार्यवाही के लिए अनुरोध करने के साधन हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

छेड़छाड़ के आरोपों पर बंगाल के राज्यपाल बोस बोले, राजभवन में भयावह साजिश