नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के राज्यपाल को निर्देश दिया कि वे 27 नवंबर को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण सुनिश्चित करें। जानिए फैसले से जुड़ीं खास 7 बातें-
1. अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को बुधवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।
2. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को निर्देश दिया कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि सदन के सभी विधायक बुधवार को ही शपथ ग्रहण करें।
3. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समूची प्रक्रिया 5 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।
4. न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं हो।
5. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए।
6. राज्यपाल राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष को भी नियुक्त करेंगे, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे।
7. बहुमत परीक्षण के बाद स्पीकर का चुनाव करवाया जाए।