Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से ली वापस याचिका, जानिए क्या है मामला?

हिमाचल में कांग्रेस के व्हिप की अवज्ञा करने पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था

कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से ली वापस याचिका, जानिए क्या है मामला?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 10 मई 2024 (15:16 IST)
Congress MLAs withdrew petition from Supreme Court: कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने उन्हें अयोग्य करार देने के हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में दाखिल अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। पूर्व विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं।

 
पीठ ने कहा, हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा : पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा। 6 पूर्व विधायक अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के कारण हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में 'क्रॉस-वोटिंग' करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से 18 मार्च को इनकार कर दिया।

 
ये थे 6 असंतुष्ट विधायक : 6 असंतुष्ट विधायकों (सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो) को सदन में उपस्थित रहने और कटौती प्रस्ताव तथा बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए कांग्रेस के व्हिप की अवज्ञा करने पर 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। राज्य की 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव और 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 1 जून को होना है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

खरगे का दावा, चुनाव के तीसरे चरण के बाद पीएम मोदी चिंतित