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बिलकिस बानो मामले में जेल से छूटे अपराधी लापता हुए, पुलिस परेशान

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था गुजरात सरकार की रिहाई का आदेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 11 जनवरी 2024 (13:23 IST)
  • रिहाई के बाद सभी 11 लोगों का किया गया था स्वागत
  • सभी दोषियों को करना होगा सरेंडर, जाना होगा जेल
  • पुलिस कर रही है दोषियों की तलाश
Bilkis Bano gangrape case of Gujarat: गुजरात दंगों के बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों में से 9 लापता हो गए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि गुजरात की BJP सरकार ने बिलकिस बानो मामले से जुड़े जिन अपराधियों को जेल से छुड़वाया था, वो अब लापता हैं। पुलिस उनको खोज रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है।
 
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में बिलकिस मामले के सभी 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें फिर से जेल भेजने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस ने ट्‍वीट कर कहा है- गुजरात की BJP सरकार ने बिलकिस बानो मामले से जुड़े जिन अपराधियों को जेल से छुड़वाया था, वो अब लापता हैं। पुलिस उनको खोज रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 
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गुजरात की BJP सरकार ने बिलकिस बानो मामले से जुड़े जिन अपराधियों को जेल से छुड़वाया था, वो अब लापता हैं।

पुलिस उनको खोज रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधियों को वापस जेल में भेजने से जुड़ा आदेश दिया था, लेकिन BJP सरकार की मेहरबानी से…

— Congress (@INCIndia) January 10, 2024 >
कांग्रेस ने ट्‍वीट में कहा- पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधियों को वापस जेल में भेजने से जुड़ा आदेश दिया था, लेकिन BJP सरकार की मेहरबानी से अब ये गायब हैं। पूरा देश जानता है BJP अपराधियों, बलात्कारियों को बचाती और संरक्षण देती रही है- यही है BJP का चाल, चरित्र और चेहरा।
 
कौन-कौन हुए थे रिहा : बिलकिस से जुड़े सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। इनमें जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना शामिल हैं।

ये सभी गुजरात के दाहोद जिले के सिंगोर गांव के निवासी हैं। 18 साल जेल में रहने के बाद जब इनकी रिहाई हुई थी तो गांव में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था। इन सभी की रिहाई राधेश्याम शाह की याचिका पर हुई थी। 
 
फिर जाना होगा जेल : सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी के आदेश में कहा था कि सभी 11 आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। बिलकिस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2004 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ट्रायल के दौरान ही एक आरोपी की मौत हो गई थी।

इन 11 लोगों को 2008 में अदालत ने दोषी करार दिया था। इन पर बिलकिस के साथ दुष्कर्म, हत्या और बलवा का आरोप लगाया गया था। 16 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश को रद्द करने के बाद सभी को फिर जेल जाना पड़ेगा। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

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