Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

Delhi Riots Case : दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में किया आरोप मुक्त

Delhi Riots Case : दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में किया आरोप मुक्त

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 मार्च 2024 (07:00 IST)
11 accused acquitted in Delhi riot case : दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के एक मामले में 11 आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि उन पर कथित अपराध करने का कोई गंभीर संदेह नहीं है। वास्तव में मामले में जोड़ी गईं अन्य शिकायतों से संबंधित घटना के लिए दोषी पाए जाने के संबंध में कोई विशेष सबूत नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला 11 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 23 फरवरी, 2020 को दयालपुर के शेरपुर चौक पर दंगा, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। मामले के साथ 9 अन्य शिकायतें भी जोड़ी गई थीं।
 
दोषी पाए जाने के संबंध में कोई विशेष सबूत नहीं : अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि इस मुकदमे में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया, उनमें से किसी में भी आरोपियों की संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह है। वास्तव में मामले में जोड़ी गईं अन्य शिकायतों से संबंधित घटना के लिए दोषी पाए जाने के संबंध में कोई विशेष सबूत नहीं है। चार मार्च के एक आदेश में अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई विशेष सबूत नहीं है कि आरोपी आपराधिक साजिश में शामिल थे।
 
2 चश्मदीद गवाहों के बयान अस्पष्ट थे : न्यायाधीश ने कहा, मुझे लगता है कि आरोपी अजमत अली, शादाब आलम, नावेद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाकिर, नदीम, मोहम्मद सोहेल, सुल्तान अहमद, वाजिद, सुलेमान और मोहम्मद फईम आरोप मुक्त होने के हकदार हैं। इसलिए इस मामले में सभी आरोपी व्यक्तियों को आरोप मुक्त किया जाता है। अदालत के अनुसार, दो चश्मदीद गवाहों के बयान अस्पष्ट थे। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

चुनावी बॉण्ड मामला : SBI की अर्जी के खिलाफ Supreme Court में अवमानना याचिका दायर