भोपाल। दुर्गा उत्सव समितियों और मूर्तिकारों ने 17 अक्टूबर से शुरु हो रहे नवरात्रि को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का विरोध किया है। दुर्गा उत्सव समितियों ने सरकार से दुर्गा पूजा उत्सव के लिए 15×15 के पंडाल बनाने और 10 फीट की प्रतिमा स्थापित करने देने की मांग की है।
प्रजापति मूर्तिकार संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर गाइडलाइन संशोधित करने की मांग की है। संघ का कहना हैं कि अब जब बहुत से मूर्तिकारों ने 10 फीट की प्रतिमा का निर्माण कर चुके है तो सरकार उनको बैठाने की अनुमति सरकार दें। वहीं हिंदू उत्सव समिति ने सरकार से मूर्तिकारों की समस्या को देखते हुए बन चुकी मूर्तियों को स्थापित करने और पंडाल को लेकर गाइडलाइन संशोधित करने की मांग की है।
सरकार की गाइडलाइन का विरोध करते हुए मूर्तिकार भरत प्रजापति कहते हैं कि छह फीट की मूर्ति बनाने की गाइडलाइन ऐसे समय आई है जब अधिकांश मूर्तिकार मूर्ति बना चुके है और उन पर केवल पेंट का काम बाकी है। वहीं दुर्गा उत्सव समितियां 10 से 12 फीट वाली मूर्तियों का ऑर्डर पहले ही दे चुकी है। ऐसे में अब सरकार की गाइडलाइन से उनकी मेहनत और मूर्ति बनाने में आई लाखों की लगात के मिट्टी में मिलने का अंदेशा हो गया है।
'वेबदुनिया' से बातचीत में भरत प्रजापति कहते हैं कि सामान्य समय में हर साल 15 से 18 फीट की देवीजी की प्रतिमा बनती थी लेकिन इस बार कोरोना के चलते वह लोग पहले से ही छोटी मूर्तियों (8 से 10 फीट) का निर्माण कर रहे है लेकिन छह फीट की मूर्तियों की गाइडलाइन बहुत कम है। वह कहते हैं कि मां काली की प्रतिमा तो 10 फीट से कम बनाना व्यावहारिक तौर पर संभव ही नहीं है।
वहीं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी गृहविभाग की गाइडलाइन का विरोध करते हुए कहते हैं कि एक ओर चुनावी रैलियों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़े पंडाल बनाए जा रहे है और उसमें हजारों की भीड़ आ रही है वहीं दूसरी ओर दुर्गा उत्सव को लेकर पंडाल का साइज 10×10 फीट रखने की गाइडलाइन बनाई जा रही है। वह सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इतने छोटे पंडाल में मूर्ति स्थापना को लेकर कई व्यावहारिक समस्या जैसे मंच बनाने, घट स्थापना और आरती में कई समस्या आएगी।
दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइन- राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से 17 अक्टूबर से शुरु हो रहे दुर्गोत्सव को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसके में दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊँचाई 6 फीट और पंडाल का साइज 10×10 फीट रखने के निर्देश दिए है। इसके साथ गरबा और चल समारोह पर प्रतिबंध लगाने के साथ आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति गाइडलाइन में जारी की गई है।
इसके साथ मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के लिए प्रशासन की लिखित अनुमति जरूरी होगी और उसमें अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन मूर्ति विर्सजन के लिए ऐसे स्थलों का चुनाव करेगा जहाँ कम से कम भीड़ रहे।