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Lockdown 4.0: कोरोना के हॉटस्पॉट रेड जोन भोपाल में आज से मिलेगी कई छूट,6 जोन में बंटा शहर

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के इलाकों में जनजीवन सामान्य करने की कोशिश

Lockdown 4.0: कोरोना के हॉटस्पॉट रेड जोन भोपाल में आज से मिलेगी कई छूट,6 जोन में बंटा शहर
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विकास सिंह

, सोमवार, 18 मई 2020 (00:25 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु हो गया है। कोरोना के रेड जोन में आने वाले भोपाल में लॉकडाउन के चौथे चरण में शहर के उन इलाकों में छूट मिलेगी जो कंटनेटमेंट क्षेत्र के बाहर है।  कंटनेटमेंट क्षेत्र के बाहर कुछ क्षेत्रों में छूट देने के लिए राजधानी को छह जोन में बांटा गया है। 
 
भोपाल शहर 6 सेक्टर में बंटा – भोपाल शहर को मुख्यत: 6 सेक्टर में विभाजित कर आवश्यक गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। जिनमें कोलार सेक्टर में कोलार गेस्ट हाउस से बंसल अस्पताल चौराहा से काला पानी एवं हबीबगंज अंडरब्रिज से बावरिया कला तक, होशंगाबाद रोड सेक्टर में आईएसबीटी से मिसरोद थाना समरधा तक (बागसेवनिया लहरपुर जाट खेड़ी इंच जाने हेतु कनेक्टिंग  रोड को छोड़कर), रातीबड़ सेक्टर में सूरज नगर तिराहे से रातीबड़ थाना क्षेत्र की सीमा तक, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर में रायसेन रोड निजामुद्दीन रोड अयोध्या बायपास रोड से करारिया गांव तक, बीएचईएल सेक्टर क्षेत्र में कस्तूरबा अस्पताल से बीएचईएल कॉलोनी से बिजली कॉलोनी होते हुए पटेल नगर तक (नेहरू नगर, पिपलानी थाने के पीछे को छोड़कर) और बैरागढ़ सेक्टर में लालघाटी चौराहे से बैरागढ़ खजूरी सड़क तक।

इन 6 सेक्टरों में इनको मिलेगी छूट   
- कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर  अशासकीय कार्यालय 33 % स्टाफ के साथ खोल सकेंगे। 
- कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंडस्ट्री में 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी ।
- कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने की अनुमति 
- कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अनुमति (मजदूरों को कार्य स्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा)।
- कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 33% स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी। 
इन सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उस सेक्टर के अंदर निवासरत होना अनिवार्य है। उस सेक्टर के बाहर से कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर प्रतिदिन आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इन सभी कर्मचारियों को वोटर आईडी कार्ड रखना अनिवार्य है ताकि उनके सेक्टर की पहचान हो सके।     
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31 मई तक तक इन पर पूरी रोक - सार्वजनिक स्थलों पर थूकने , शराब ,पान ,गुटखा ,तंबाकू सेवन। इसके साथ 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों ,गर्भवती महिलाओं ,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं को अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर पूरी रोक।
- कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन।
- सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान ।
- समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, होटल, स्पा, सैलून।
-  समस्त धार्मिक स्थल।
- समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल ,शैक्षणिक, धार्मिक समारोह।
- समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो ई रिक्शा शामिल है और अंतर जिला बस, रेल सेवा आदि।
जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। जिले की सीमा में बाहरी लोगों का और जिले के निवासरत व्यक्तियों का बाहर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।

लॉकडाउन- 4 में में इनको मिलेगी छूट -             
- समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में अधिकतम 33% स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर निर्माण कार्य जिसमें कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हो एवं जिन्हें कार्यस्थल से बाहर से ना आना पड़े।
- घर पर शादी/ विवाह समारोह अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए।
- अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर।
- निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति।
- होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा की दुकानें  खोलने की अनुमति।
- शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त स्टैंडअलोन दुकान रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने की अनुमति।
- ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकाने खोलने की अनुमति।
- कंटेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाके में सक्षम अनुमति प्राप्त आटा चक्की खोलने की अनुमति।
   
लॉकडाउन -4 में रहेगा अनिवार्य 
 -वोटर आईडी रखना अनिवार्य
- समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क /फेस कवर पहनना।
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन।
- एमरजैंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी का अपना आईं कार्ड साथ रखना।

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