Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

मध्यप्रदेश में बंद होंगे हुक्का बार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान

मध्यप्रदेश में बंद होंगे हुक्का बार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान
webdunia

विकास सिंह

, मंगलवार, 13 दिसंबर 2022 (19:56 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने रेस्तरां-कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार लाउंज पर बैन लगा दिया है। हुक्का बार लाउंज को बैन करने को लेकर आज कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन , प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन कर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश में हुक्का बार लाउंज पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।

हुक्का बार लाउंज को बंद करने वाला मध्यप्रदेश देश का पांचवा राज्य है। इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुक्का बार को बैन किया जा चुका है।  

हुक्का बार अब अपराध!- नए कानून में हुक्का बार लाउंज को बैन करने के साथ इसके संचालन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अब पुलिस बिना किसी वारंट के न केवल गिरफ्तारी करेगी बल्कि हुक्का बार का संचालन करने वालों पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई का अधिकारी पुलिस सब इंस्पेक्टर औऱ उससे उपर के अधिकारी को दिया गया है। नए कानून के तहत कम से कम एक साल और अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं जुर्माने की राशि 50 हजार से एक लाख तक होगी।

क्यों लाना पड़ा नया कानून?-मध्यप्रदेश में हुक्का बार को बंद करने के लिए अब तक कोई प्रावधान नहीं था। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती ह तो संचालन करने वाले कोर्ट से स्टे ले आते थे। इसके चलते प्रदेश में युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे थे। पिछले लंबे समय से हुक्का बार को प्रतिबंध करने की मांग उठ रही थी।     

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

Bharat Jodo Yatra: 100 दिन पूरे होने पर शुक्रवार को जयपुर में आयोजित होगा संगीत कार्यक्रम