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मध्यप्रदेश में एक साथ 6 महिला जज बर्खास्त, जानिए क्या है वजह?

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सोमवार, 12 जून 2023 (13:32 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में 6 महिला सिविल जजों को एक साथ सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जजों को बर्खास्त करने की कार्रवाई प्रोबेशन पीरियड का निर्वहन और संतोषजनक काम नहीं पाए जाने का हवाला दिया गया है। 6 महिला जजों की सेवाएं प्रोबेशन पीरियड में समाप्त करने का आदेश जारी करने के साथ गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। विधि और विधायी विभाग ने प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट मीटिंग व उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर महिला जजों की सेवा समाप्ति का फैसला लिया गया ।

प्रदेश के अलग-अलग जिलों उमरिया, रीवा, अंबेडकर नगर (महू), मुरैना, टीकमगढ़ और हरदा में  तैनात महिला जजों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें उमरिया में तैनात न्यायिक सेवा के सदस्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश उमरिया कि सरिता चौधरी, रीवा में परिवीक्षा पर पदस्थ द्वितीय दरबार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की रचना अतुलकर जोशी, डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रिया शर्मा, मुरैना में पदस्थ पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ में पदस्थ पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अदिति कुमार शर्मा, टिमरनी हरदा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंडित ज्योति बरखड़े शामिल है।

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