Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट से राहत

Webdunia
बुधवार, 24 अप्रैल 2019 (13:39 IST)
नई दिल्ली। एनआईए कोर्ट ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने से रोक लगाने से इंकार कर दिया है। 
 
एनआईए कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हमारे पास किसी को भी चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है। अत: हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले सकता है।

एनआईए कोर्ट ने एनआईए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि साध्वी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो फिर उनके खिलाफ चार्जशीट ही क्यों दाखिल की गई। 
 
इस आधार पर अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अर्जी को नकार दिया। उल्लेखनीय है कि साध्वी ठाकुर ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया है। 
 
दूसरी ओर, बाबरी मस्जिद समेत अन्य मुद्दों पर साध्वी के विवादित बयानों को मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है ‍और उन्हें नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि आयोग बुधवार शाम तक इस मामले में फैसला ले सकता है।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

Jammu and Kashmir : गुलमर्ग में आतंकी हमले में 4 की मौत, 2 जवान और 2 पोर्टर भी शामिल, 3 घायलों की हालत नाजुक

Maharashtra : कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट

पत्रकार के खिलाफ FIR पर Supreme Court की फटकार, जानिए क्‍या है पूरा मामला...

महाराष्ट्र चुनाव : NCP शरद की पहली लिस्ट जारी, अजित पवार के खिलाफ बारामती से भतीजे को टिकट

कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो के सामने संसद में भड़के सांसद, बोले- खालिस्तानी आतंकियों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते...

આગળનો લેખ
Show comments