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GST में बदलाव : टैक्स फ्री और सस्ती होने वाली वस्तुओं की सूची

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रविवार, 22 जुलाई 2018 (00:01 IST)
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को 50 से ज्यादा वस्तुओं के स्लैबों में बदलाव किया। करों में बदलाव वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है-
 
28 से 18 प्रतिशत के स्लैब में आने वाली वस्तुएं :पेंट्स और वॉर्निश, ग्लेजियर पुटी, ग्राफ्टिंग पुटी, राल सीमेंट्स, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य रेफ्रिजरेटिंग या फ्रीजिंग उपकरण जिनमें पानी कूलर, दूध कूलर, चमड़े के उद्योग के लिए रेफ्रिजरेटिंग उपकरण, आइसक्रीम फ्रीजर इत्यादि शामिल हैं।
 
वॉशिंग मशीन, लीथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, घरेलू बिजली के उपकरण जैसे ग्राइंडर्स, मिक्सर, जूसर, शेवर, हेयर क्लीपर आदि, स्टोरेज वॉटर हीटर और इमर्सन हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, इलेक्ट्रिक आयरन आदि, 68 सेमी के आकार तक के टेलीविजन, विशेष उद्देश्य वाले मोटर वाहन जैसे क्रेन, लॉरी, दमकल वाहन, कांक्रीट मिक्सर लॉरी, स्प्रेइंग लॉरी सामानों के स्थानीय परिवहन के लिए कारखानों, गोदामों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों में उपयोग किए जाने वाले स्वचालित ट्रक, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर, सौंदर्य प्रसाधनों, टॉयलेट स्प्रे, टॉयलेट पैड, पाउडर-पफ जैसे विभिन्न सामान।
 
 
इन वस्तुओं को 28 से 12 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया : फ्युअल सेल वाहन (इन वाहनों पर क्षतिपूति उपकर भी हटाया गया), वस्त्र उद्योग को भी मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड।
 
18, 12 और 5 प्रतिशत के स्लैब वाली इन वस्तुओं पर कर की दर शून्य होगी :पत्थर, संगमरमर और लकड़ी की मूर्तियां, राखी (जिनमें कीमती धातु आदि न जड़े हों), सैनिटरी नैपकिन, कॉयर, पिथ कंपोस्ट साल और सियाली पत्तियां और उनके उत्पाद जैसे दोने और प्लेट तथा सबाई रस्सियां, फूल, भारी झाडू, खली, दोना सिक्के आदि इन वस्तुओं पर कर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। चेनिल कपड़े और अन्य कपड़े, हैंडलूम दरी, फॉस्फोरिक एसिड, (केवल उर्वरक ग्रेड), 1,000 रुपए मूल्य तक की बुनी हुई टोपी।
 
 
इन वस्तुओं को 18 से 12 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया : बांस, फ्लोरिंग, पीतल के प्रेशराइज्ड स्टोव हाथ से चलाने वाले, रबड़ रोलर, जिप और स्लाइड फास्टनर।
 
इन वस्तुओं को 18 से 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया : ईंधन के साथ मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को बिक्री के लिए इथेनॉल, ठोस जैव ईंधन पैलेट्स, पहले 500 रुपए तक के जूते-चप्पलों पर कर की दर 5 प्रतिशत और 500 रुपए से 1,000 रुपए तक के जूते-चप्पलों पर 18 प्रतिशत थी, अब 1,000 रुपए तक के सभी जूते-चप्पलों पर 5 प्रतिशत कर लगेगा।
 
 
हस्तशिल्प की इन वस्तुओं पर कर की दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत की गई है : हैंडबैग (पाउच और पर्स समेत), आभूषण रखने का बॉक्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ, दर्पण इत्यादि के लिए, लकड़ी के फ्रेम, कॉर्क के सजावट वाले बर्तन, पत्थर के सजावट वाले बर्तन, सजावटी फ्रेम वाले दर्पण, कांच की मूर्तियां, कांच के सजावट वाले बर्तन (जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बोतल, फूलदान समेत), लोहे के सजावट वाले बर्तन, पीतल, तांबे और तांबे के मिश्र धातु के सजावट वाले बर्तन, एल्युमीनियम के सजावट वाले बर्तन, हस्तनिर्मित लैम्प।
 
 
इन वस्तुओं को 12 से 5 प्रतिशत के स्लैब में लाया गया : हस्तनिर्मित कालीन और फर्श को ढंकने में इस्तेमाल होने वाले अन्य हस्तनिर्मित कपड़े, हस्तनिर्मित फीता, हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्रीज तोरण। (वार्ता)

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