नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने तोड़फोड़ के कार्यों वाले स्थानों पर धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के लिए फिक्की पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया दिया।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने फिक्की से कहा था कि एंटी स्मॉग गन को लगाए बिना किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करें। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर फिक्की पर यह जुर्माना लगाया गया है।
एक सरकारी आदेश के अनुसार, फिक्की को 15 दिनों के भीतर यह जुर्माना (पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा) जमा करने को कहा गया है।
आदेश के अनुसार परियोजना स्थल ,पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाए बिना कोई भी विध्वंस गतिविधि शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में एक हलफनामा सात दिनों के भीतर पेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा नौ अक्टूबर के निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के लिए आपको स्वयं कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के अंदर धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है।