Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

पाकिस्तान में बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ पर लगा शुल्क, बांध बनाने में होगा राजस्‍व का इस्‍तेमाल

Webdunia
शनिवार, 12 जनवरी 2019 (16:49 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक एक लीटर भूजल निकालने पर एक रुपया अदा करें। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।


‘द डॉन’ की एक खबर के अनुसार अदालत ने यह आदेश बिना कोई शुल्क दिए भूमिगत जल का दोहन कर उसकी बिक्री करने तथा इंसानों द्वारा उसका उपयोग किए जाने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होने से जुड़े मामले में स्वत: संज्ञान पर दिया।

इस प्रक्रिया से एकत्र किए गए राजस्व का इस्तेमाल दायमेर-बाशा और मोहमंद बांध बनाने में किया जाएगा। खबर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने अपने फैसले में प्रांतीय सरकारों तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रीय प्रशासन से खाते खोलने को कहा है ताकि इसमें धनराशि जमा की जा सके।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

महाराष्ट्र चुनाव : NCP शरद की पहली लिस्ट जारी, अजित पवार के खिलाफ बारामती से भतीजे को टिकट

कबाड़ से केंद्र सरकार बनी मालामाल, 12 लाख फाइलों को बेच कमाए 100 करोड़ रुपए

Yuvraj Singh की कैंसर से जुड़ी संस्था के पोस्टर पर क्यों शुरू हुआ बवाल, संतरा कहे जाने पर छिड़ा विवाद

उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी और गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा...

सिख दंगों के आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती, HC ने कहा बहुत देर हो गई, अब इजाजत नहीं

सभी देखें

नवीनतम

उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 27 लोग घायल

Maharashtra : पुणे में पानी की टंकी गिरी, 5 श्रमिकों की मौत, 5 अन्य घायल

Cyclone Dana : चक्रवात दाना पर ISRO की नजर, जानिए क्या है अपडेट, कैसी है राज्यों की तैयारियां

भारत के 51वें CJI होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, 11 नवंबर को लेंगे शपथ

चीन के साथ समझौते पर क्‍या बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

આગળનો લેખ
Show comments