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गिरफ्तार नहीं होंगे इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

imran khan
, शुक्रवार, 12 मई 2023 (16:25 IST)
Imran Khan News : इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्‍तारी पर रोक लगा दी। 17 मई तक उन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।
 
इमरान खान (70) कड़ी सुरक्षा के बीच स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े 11 बजे अदालत पहुंचे और उन्होंने बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कीं।
 
न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफात इम्तियाज की विशेष खंठपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई। एक वकील द्वारा नारे लगाए जाने के बीच दोनों न्यायाधीश अदालत कक्ष से बाहर चले गए। नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू हुई।
 
इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को संबद्ध किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
 
खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी।
 
उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘गैर कानूनी’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। उसने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने तथा सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था।
 
टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में अदालत परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और रेंजर्स अधिकारी तैनात दिखे तथा प्रवेश द्वार के सामने कंटीले तार लगे नजर आए। उच्च न्यायालय के बाहर के फुटेज में कई वकील खान के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए नारेबाजी करते दिखे।
 

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