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खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन होगी चालानी कार्रवाई

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गुरुवार, 18 मई 2023 (19:16 IST)
food license: इंदौर। खाद्य सुरक्षा (food business) एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लाइसेंस (food license) एवं रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करने पर 6 माह का कारावास और अधिकतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने की श्रेणी के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
 
खाद्य कारोबारकर्ता दूध विक्रेता, किराना, होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबा, फल-सब्जी विक्रेता, पानीपूरी, चाट, पोहा, समोसा के ठेले, पान गुमटी, टिफिन सेंटर, ट्रांसपोर्टर, राशन दुकानें, वेयरहाउस, कैटरर्स, शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में संचालित कैंटीन एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी, जो खाने-पीने से संबंधित सामग्री का निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा विक्रय करते हैं, उन सभी को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।
 
ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक है, ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन 1 मीट्रिक टन से अधिक है। आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, गुमाश्ता, किरायानामा, रजिस्ट्री, बिजली बिल शुल्क पात्रतानुसार 2 से 5 हजार रुपए तक प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
 
और दूसरी ओर ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है व ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन 1 मीट्रिक टन से कम है, आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो शुल्क 100 रुपए प्रतिवर्ष प्लस पोर्टल चार्ज आवेदन के साथ अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन एमपीऑनलाइन कियोस्क सेंटर या लिंक https://foscos.fssai.gov.in अथवा Food Safety Connect App पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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