देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ के बीच राज्य सरकार ने देश के कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों से आने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन की अवधि बढाकर 21 दिन कर दी है।
इस संबंध में बुधवार को जारी आदेश में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों से किसी भी तरीके से यात्रा कर राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन और उसके बाद 14 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
हालांकि संस्थागत क्वारंटाइन के दौरान व्यक्ति को विकल्प दिया गया है कि वह नि:शुल्क सरकारी केंद्र या चिह्नित किए गए सशुल्क केंद्रों में रह सकता है। कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित शहरों के अलावा अन्य शहरों से आने वाले लोगों को केवल 14 दिन घर में क्वारंटाइन में रहना होगा।
कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई तथा हैदराबाद आदि शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के अंदर विभिन्न जिलों के बीच आवागमन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रेड जोन में चिन्हित जिलों को छोड़कर ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में शामिल जिलों में आने-जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सभी लोगों को आवागमन से पहले बेव पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। (भाषा)