Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

Corona से मरने वालों को राज्य को देनी चाहिए अनुग्रह राशि : सुप्रीम कोर्ट

Webdunia
सोमवार, 4 अक्टूबर 2021 (23:14 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी राज्य को कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोनावायरस को मौत का कारण नहीं बताया गया है।

कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने की थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि कोविड-19 की वजह से मृत्यु प्रमाणित किए जाने और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला प्रशासन के पास आवेदन जमा करने की तारीख के 30 दिन के भीतर राज्य आपदा राहत कोष से मुआवजा वितरित किया जाए।

पीठ ने राज्यों और केंद्र को यह भी आदेश दिया कि वह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इस योजना का व्यापक प्रचार करें। पीठ ने एनडीएमए के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देते हुए कहा कि पहले से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार के किसी सदस्य के असंतुष्ट होने पर परिजन उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरटीपीसीआर जांच जैसे आवश्यक दस्तावेज दिखाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्रों में संशोधन कर सकते हैं और यदि वे इसके बाद भी असंतुष्ट रहते हैं, तो परिवार के सदस्य शिकायत निवारण समिति के पास जा सकते हैं।

पीठ ने कहा, कोई भी राज्य इस आधार पर अनुग्रह राशि देने से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोविड-19 नहीं बताया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि शिकायत निवारण समिति मृतक के चिकित्सकीय रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद 30 दिन में फैसला कर सकती है और मुआवजा देने का आदेश दे सकती है।
ALSO READ: Coronavirus: वैक्‍सीन से पहले क्‍या बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित है?
इससे पहले, एनडीएमए ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि कोविड-19 राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजन को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी।
ALSO READ: Coronavirus बीमारी से कैसे जीतें जंग, पढ़िए 5 मोटिवेशनल क्वोट्स
सरकार ने कहा था कि एनडीएमए ने न्यायालय के 30 जून के निर्देशों के अनुपालन में 11 सितंबर को दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने प्राधिकरण को अनुग्रह राशि सहायता के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।

केंद्र ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि सहायता की मांग करने वाली याचिकाओं पर कहा था कि एनडीएमए ने बीमा तंत्र के सिलसिले में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा/परामर्श शुरू कर दी है।(भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Russia Ukraine War भयानक स्थिति में, ICBM से मचेगी तबाही, पुतिन के दांव से पस्त जेलेंस्की

IAS Saumya Jha कौन हैं, जिन्होंने बताई नरेश मीणा 'थप्पड़कांड' की हकीकत, टीना टाबी से क्यों हो रही है तुलना

जानिए 52 करोड़ में क्यों बिका दीवार पर डक्ट-टेप से चिपका केला, यह है वजह

C वोटर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसने मारी बाजी, क्या फिर महायुति की सरकार

Russia-Ukraine war : ICBM हमले पर चुप रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही रूसी प्रवक्ता को आया पुतिन का फोन

सभी देखें

नवीनतम

मणिपुर पर कांग्रेस का नड्डा पर पलटवार, कहा पत्र झूठ से भरा हुआ

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में होगा बिखराव?

अडाणी मामले का क्या होगा भारत से संबंधों पर असर, अमेरिका ने जारी किया बयान

कनाडा का बड़ा बयान, देश के आपराधिक मामले में पीएम मोदी का हाथ नहीं

LIVE: संजय राउत का बड़ा बयान, मुंबई के होटल में खोखे का डर

આગળનો લેખ
Show comments