Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

कोरोना संक्रमण के चलते बड़ा फैसला, नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू

Webdunia
शनिवार, 10 जुलाई 2021 (12:52 IST)
नोएडा (यूपी)। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है।

ALSO READ: सरकार ने नई गाइडलाइन में उठाए सख्त कदम, उत्तराखंड के होटलों में सिर्फ 50% रूम हो सकेंगे बुक
 
उन्होंने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी। मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।

ALSO READ: कोरोना के दौरान घरों में घुटता रहा भारतीय महिलाओं का दम
 
उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैटरी वाले ई-रिक्शे में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते। पांडे ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।

ALSO READ: नई बीमारी ने दी दस्तक, UP में पहली बार मिला कोरोना का कप्पा वैरिएंट

 
उन्होंने कहा कि मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे। शादी-बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और ना ही चक्का जाम कर सकेगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Gold Prices : शादी सीजन में सोने ने फिर बढ़ाई टेंशन, 84000 के करीब पहुंचा, चांदी भी चमकी

संजय राउत गुस्से में, उठाए चुनाव परिणाम पर सवाल, जनता के बारे में कही ये बात

टमाटर अब नहीं होगा महंगा, जनता को मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया यह प्लान

'गौतम सर ने कहा था कि तेज गेंदों का ऐसे सामना करो जैसे देश के लिए गोली खानी हो': नीतिश रेड्डी

पोस्‍टमार्टम और डीप फ्रीजर में ढाई घंटे रखने के बाद भी चिता पर जिंदा हो गया शख्‍स, राजस्‍थान में कैसे हुआ ये चमत्‍कार

सभी देखें

नवीनतम

कांग्रेस मुख्यालय : वरिष्ठ नेताओं के कमरे वीरान, झारखंड की खुशी भी फीकी पड़ी

By election results 2024: यूपी उपचुनाव में भाजपा को भारी बढ़त, बंगाल में TMC का जलवा

कैलाश विजयवर्गीय बोले- देवेंद्र फडणवीस बनें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

LIVE: झारखंड में रुझानों में हेमंत सोरेन की सरकार, JMM गठबंधन को कितनी सीटें

LIVE: महाराष्‍ट्र में रुझानों में महायुति की सरकार, महागठबंधन का हाल बेहाल

આગળનો લેખ
Show comments