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इन राज्‍यों में जरूरी है कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेट...

इन राज्‍यों में जरूरी है कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेट...
, बुधवार, 11 अगस्त 2021 (18:36 IST)
कोरोनावायरस (Coronavirus) की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश के प्रमुख राज्‍यों ने अपनी तैयारी शुरू करते हुए बाहर से आने वाले विमान यात्रियों के लिए सख्‍त नियम बनाए हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी नई गाडडलाइन जारी करते हुए 21 राज्यों में बाहर से आने वाले यात्रियों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा 2 राज्‍य ऐसे भी हैं, जहां हर यात्री का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्‍ट अनिवार्य किया गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी नई कोरोना गाइडलाइन में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कई राज्‍यों ने ऐसे यात्रियों को छूट दी है, जिन्‍होंने वैक्‍सीन की दोनों खुराक ले ली हैं। लेकिन मध्‍यप्रदेश इन नियमों से पीछे हट गया है। उसने राज्‍य में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्‍ट रिपोर्ट की कोई अनिवार्यता नहीं रखी है।
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देश के इन राज्‍यों में बाहर से आने वाले विमान यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन इस प्रकार है :
  • कर्नाटक- महाराष्‍ट्र और केरल से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
  • केरल- नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी है, एयरपोर्ट पर होगा टेस्‍ट। 
  • तमिलनाडु- प्रदेश के बाहर से कोयंबटूर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। 
  • बिहार- पटना में जरूरी नहीं, दरभंगा में रिपोर्ट जरूरी अन्‍यथा होगा रैपिड टेस्‍ट, गया एयरपोर्ट पर रेंडम रैपिड टेस्‍ट। 
  • छत्‍तीसगढ़- सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • झारखंड- नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा टेस्‍ट। 
  • सिक्किम- कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी। 
  • पश्चिम बंगाल- नेगेटिव रिपोर्ट या वै‍क्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी। 
  • गोवा- नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट। 
  • गुजराज- सूरत एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • महाराष्‍ट्र- नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट। 
  • असम- सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर राज्‍य सरकार द्वारा अनिवार्य नि:शुल्‍क रैपिड टेस्‍ट।
  • राजस्‍थान- सभी विमान यात्रियों की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के पहले डोज का सर्टिफिकेट। 
  • जम्‍मू कश्‍मीर- विमान यात्रियों की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है अन्‍यथा एयरपोर्ट पर ही होगी जांच। 
  • लद्दाख- या‍त्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है अन्‍यथा एयरपोर्ट पर ही होगी जांच।
  • उत्‍तराखंड- सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • उत्‍तर प्रदेश- सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी। 
  • चंडीगढ़- सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी। 
  • दिल्‍ली- महाराष्‍ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • अंडमार निकोबार- सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
  • लक्षदीप- सभी यात्रियों के लिए सात दिन का अनिवार्य होम क्‍वारेंटाइन, आवश्‍यक कार्य से आने वालों को ही प्रवेश। 
  • त्रिपुरा- सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही टेस्‍ट अनिवार्य। 
  • अरुणाचल प्रदेश- सभी विमान यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही टेस्‍ट अनिवार्य।

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